नए हिट एंड रन कानून का विरोध: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने छीना सुख-चैन, जयपुर में कई पेट्रोल पंप ड्राई हुए

जयपुर। मोदी सरकार ने नया हिट एंड रन कानून को पास कर दिया है, जिसके बाद से देशभर में ड्राइवर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ड्राइवरों की चक्काजाम हड़ताल ने आम आदमी का सुख-चैन छीन लिया है। ड्राइवरों की हड़ताल के कारण अभी तो कई पेट्रोल पंप ही ड्राई हुए हैं। ट्रांसपोर्ट हड़ताल के चलते शहर के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें लग गई है। ज़्यादातर पेट्रोल पम्पों पर डीज़ल पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। आम जानता को पम्प से तेल आज ही मिल पाएगा। कल से सिर्फ़ आर्मी एंबुलेंस और पुलिस को

नए हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना:

नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इससे पहले, आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी।

एआईएमटीसी का कहना है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। इसके कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती और ड्राइवर को दोषी करार दिया जाता है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी, इसलिए वे इस काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

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