राजस्थान सरकार का बड़ा फरमान

चौपहिया वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे

चौपहिया वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखा हैं, जिसमें परिवहन विभाग से ट्रेक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़ कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है। इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी इनकम टैक्स पेयर की सूची मांगी हैं, जिसकी पड़ताल कर ऐसे लोगों को योजना से बाहर निकाला जाएगा।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
कुछ लोगों के घरों में एयर कंडिशनर यानी कि AC लगी है। महंगी कार भी है और टैक्स भी भर रहे हैं। फिर भी गरीबों का राशन डकार रहे हैं। जी हां अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों के नाम हटाने की तैयारी कर ली गई है। खाद्य सुरक्षा के जिन लाभार्थियों के पास फोर व्हीलर (कार) है, उनके नाम सूची से हटेंगे। इसी के साथ आयकरदाता को भी एनएफएसए की सूची से बाहर किया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग को पत्र लिखकर चौपहिया वाहन चालकों और आयकरदाताओं का ब्यौरा मांगा हैं।

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया की अभी गरीबों के गेहूं में घुन का काम अपात्र लोग कर रहे हैं। इनको बाहर करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा हैं। सरकारी कार्मिकों जो एनएफएसए सूची में जुडकर गरीबों का गेहूं डकार रहे थे उनसे 27 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की जा रही हैं।

अब चौपहिया वाहन मालिकों और आयकरदाताओं को योजना से बाहर करने पर काम किया जा रहा हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेश में जिला कलक्टर और जिला रसद अधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें ट्रेक्टर, वाणिज्य वाहनों को छोड़ अन्य चौपहिया वाहन मालिकों को ‘अपात्र’ की श्रेणी में रखा है।

सावंत ने परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा से राज्य के फोर-व्हीलर वाहन मालिकों के नाम और उनके आधार नंबर की सूची मांगी है। इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी आयकरदाताओं के नाम और उनके आधार नंबर की सूची मांगी है। जिसके जरिये ऐसे लोगों के नाम एनएफएसए से हटाए जा सकें।

एनएफएसए में ये लोग योग्य पात्र नहीं हैं,

1. ऐसे परिवार, जिसका कोई सदस्य आयकरदाता हैं तो अपात्र।

2. परिवार का कोई सदस्य एक लाख से अधिक रुपए की वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हैं तो अपात्र

3. परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अधिकारी-कर्मचारी, आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक हैं तो अपात्र।

4. खुद या परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक के निर्धारित सीमा से अधिक है तो अपात्र।

5. खुद व परिवार के पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट और नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का या आवासीय परिसर है तो अपात्र।

6. नगर निगम-नगर परिषद में कच्ची बस्ती को छोड़ कर 1000 वर्गफीट के आवासीय और व्यावसायिक परिसर परिवार के नाम पर है तो अपात्र।

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